Manipur: 'दो दिन से राज्य में हिंसा नहीं, सामान्य स्थिति बहाल हो रही', सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Manipur: 'दो दिन से राज्य में हिंसा नहीं, सामान्य स्थिति बहाल हो रही', सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आरक्षण मामले की सुनवाई बाद में की जाए।

मणिपुर हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में कल और आज कर्फ्यू में ढील दी गई। दोनों ही दिन वहां हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीएपीएफ के 35 जवान नियुक्त किए गए हैं। अर्धसैनिक और सेना भी तैनात है। पिछले दो दिनों में राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है। सामान्य स्थिति बहाल हो रही है।

 

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आरक्षण मामले की सुनवाई बाद में की जाए।सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केवल कुछ धार्मिक स्थलों को ही नहीं, बल्कि हर जगह लोगों और संपत्ति की रक्षा करनी होगी। आदिवासी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदिवासियों पर हमले हो सकते हैं। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट स्थिति को स्थिर करना चाहता है।

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