इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, आदि विश्वेश्वर विराजमान से जुड़ा है मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, आदि विश्वेश्वर विराजमान से जुड़ा है मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान स्वयं भू की तरफ से दाखिल किरन सिंह और चार अन्य की याचिका नये सिरे से दाखिल करने की छूट के साथ खारिज कर दी।

बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर से जुड़े कई मामले अभी अदालत में चल रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान स्वयं भू की तरफ से दाखिल किरन सिंह और चार अन्य की याचिका नये सिरे से दस्तावेजों सहित दाखिल करने की छूट देते हुए खारिज कर दी है।

 

याचिका में जिला जज वाराणसी के 17अप्रैल 2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता  ने याचिका यह कहते हुए वापस ले ली कि कुछ तथ्य और दस्तावेज अधूरे हैं। जिला जज ने लक्ष्मी देवी बनाम भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान केस के अलावा अन्य छह केसों को एक अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।

जानकारी के लिए बता दें कि किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह हैं। जिनकी ओर से ये याचिका दाखिल की गई। बिसेन ने बताया था कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे के माध्यम से तीन मांगें की गई। पहला मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष की एंट्री बैन हो। दूसरा ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए और तीसरा भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग से जुड़ा मामला है। ये ज्योतिर्लिंग सबके सामने प्रकट हो चुका है। हमें पूजा की इजाजत मिले। 

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