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केरल के डीजीपी ने राज्य की क्राइम ब्रांच पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ट्रेन में आगजनी वाले मामले से जुड़े सबूत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिए जाएं। बता दें कि एनआईए ने हाल ही में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है। एनआईए आतंक के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। एनआईए ट्रेन में आगजनी के आरोपी शाहरुख सैफी से पूछताछ भी कर रही है। इस घटना में नौ लोग घायल हुए थे, जिनमें से तीन की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है।
डीजीपी ने दिए निर्देश
केरल के डीजीपी अनिल कांत ने गुरुवार को आदेश जारी किया, जिसके तहत ट्रेन में आग लगाने के मामले में सभी सबूत, दस्तावेज कोच्चि की एनआईए यूनिट को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, रेलवे एक्ट और विस्फोटक तत्व कानून के तहत आरोपी शाहरुख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मलाप्पुरम क्राइम ब्रांच के प्रमुख को मामले से जुड़ी फाइलें, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज, केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया गया है।
अग्निकांड में तीन लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि बीती दो अप्रैल को अलप्पुझा-कन्नूर एक्सप्रेस में कोझिकोड के एलाथुर इलाके में शाहरुख सैफी नामक व्यक्ति ने ट्रेन की बोगी में आग लगा दी थी। इस घटना में नौ लोग घायल हुए थे, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले लोगों के शव रेलवे ट्रैक पर मिले थे और इनमें एक बच्चा भी शामिल था। पुलिस का मानना है कि जब आरोपी ने ट्रेन की बोगी में आग लगाई तो तीन लोग बचने के चक्कर में ट्रेन से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी दिल्ली का निवासी है।
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