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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जेलर को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषसिद्ध करार दिया है। कोर्ट ने उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 37 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।
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