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केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को 23 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) के आरोपों पर बचाव करते हुए ट्राई ने केरल हाईकोर्ट को बताया कि ट्राई ने अपने 2020 के नियमों और टीवी चैनल मूल्य निर्धारण के संबंध में टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन में देरी नहीं की। ट्राई ने कहा कि एआईडीसीएफ के सदस्यों सहित सभी हितधारकों का विचार था कि इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल, AIDCF ने ट्राई पर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) का ट्राई पर आरोप है कि रेगुलेटर ने कभी भी 2020 की टैरिफ व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं किया। एआईडीसीएफ ने ट्राई के संशोधित इंटरकनेक्ट रेगुलेशन और नवंबर 2022 के टैरिफ ऑर्डर को चुनौती दी है। जिसके बाद ट्राई ने न्यायमूर्ति शाजी पी चाली के समक्ष अपनी दलील पेश की।
ट्राई ने कहा कि हमने 2020 के नियमों का पालन किया है और यह गलती नहीं थी, क्योंकि 2020 के नियमों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसने इस पर कुछ अंतरिम आदेश पारित किए थे। ट्राई की ओर से लगभग एक घंटे की बहस के दौरान ट्राई के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि नियमों के पालन में हमारी गलती नहीं थी।
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