ओटीटी पर भी दिखानी होगी तंबाकू से संबंधित चेतावनी, नियमों में संशोधन
ओटीटी पर भी दिखानी होगी तंबाकू से संबंधित चेतावनी, नियमों में संशोधन
मंत्रालय सक्रिय रूप से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम, 2004 में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जल्द ही सिनेमाघरों और टीवी की तरह की तंबाकू से संबंधित चेतावनी और डिस्क्लेमर देखने को मिल सकते हैं। इस बारे में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही नियमों में संशोधन कर सकता है।

 

स्वास्थ्य मंत्रालय कर सकता है संशोधन

सूत्रों के अनुसार मंत्रालय सक्रिय रूप से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम, 2004 में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है। एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मसौदा अधिसूचना के अनुसार, तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों को कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड के तम्बाकू विरोधी चेतावनी दिखानी होगी। 

 

इन नियमों का करना होगा पालन

इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित किया जाने पर उन्हें स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। साथ ही, ड्राफ्ट में कार्यक्रम के आरंभ और मध्य में तम्बाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर न्यूनतम 20 सेकंड का एक दृश्य-श्रव्य डिस्क्लेमर प्रदर्शित किया जाने की बात भी कही गई है। अधिकारियों के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की गई वेब सीरीज और फिल्मों में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग और धूम्रपान को बड़े पैमाने पर बिना डिस्क्लेमर के दिखाया जा रहा है, जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के स्पष्ट उल्लंघन है।

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