महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 के प्रावधानों की दी जानकारी
महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 के प्रावधानों की दी जानकारी
महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 के प्रावधानों की दी जानकारी

महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 के प्रावधानों की दी जानकारी

 

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में जनपद में गठित कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन शिकायत निवारण समिति "Internal Complaint Committee" (ICC) द्वारा आज दिनांक 27-06-2025 को पुलिस लाइन देहरादून सभागार में जनपद में नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन संबंधित शिकायतों की प्रक्रिया तथा उनके अधिकारों की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों/पुलिस कार्यालय में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला के दौरान उपस्थित महिला पुलिस अधि0/कर्म0 को गठित समिति द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के सम्बंध में दी गई शिकायतों पर यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों व शिकायतों की सुनवाई के संबध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हे जागरूक किया गया, साथ ही कार्यक्रम के दौरान विधि सलाहकारो द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन(निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के सम्बंध में जानकारी देते उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा अपने साथ होने वाली ऐसी किसी भी घटना से तत्काल समिति कों अवगत कराने हेतु बताया गया, जिससे उस पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकें।

कार्यक्रम के दौरान यौन उत्पीडन शिकायत निवारण समिति "Internal Complaint Committee" (ICC) की अध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक, विकासनगर रेनु लोहानी, पुलिस अधीक्षक, ऋषिकेश जया बलूनी, पुलिस उपाधीक्षक रीना राठौर तथा अभियोजन विभाग से सयुंक्त निदेशक विधि, गिरीश चन्द्र पंचोली, अभियोजन अधिकारी ममता मंडोला, तथा विधि परामर्शी अनिता तथा अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

 

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