मेटा को झटका, तुर्की में लगा 153 करोड़ का जुर्माना, प्रतिस्पर्धा कानून तोड़ने को लेकर हुई कार्रवाई
मेटा को झटका, तुर्की में लगा 153 करोड़ का जुर्माना, प्रतिस्पर्धा कानून तोड़ने को लेकर हुई कार्रवाई
तुर्की प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि कंपनी व्यक्तिगत सोशल नेटवर्किंग सर्विस और ऑनलाइन वीडियो एडवरटाइजमेंट मार्केट में एक प्रमुख स्थान पर है और कंपनी ने मुख्य सर्विस फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा को मर्ज करके प्रतिस्पर्धा को बाधित किया है।

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर तुर्की के प्रतिस्पर्धा कानून तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर करीब 346.72 मिलियन टर्किश लीरा (लगभग 153 करोड़ रुपये) या 18.63 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। तुर्की प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि कंपनी व्यक्तिगत सोशल नेटवर्किंग सर्विस और ऑनलाइन वीडियो एडवरटाइजमेंट मार्केट में एक प्रमुख स्थान पर है और कंपनी ने  मुख्य सर्विस फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा को मर्ज करके प्रतिस्पर्धा को बाधित किया है। बता दें कि मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप पर भारत में भी डाटा प्राइवेसी को लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग यानी की जांच चल रही है। 

वहीं मेटा के एक प्रवक्ता ने बुधवार जुर्माने पर सफाई देते हुए कहा कि वे तुर्की प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मेटा यूजर्स की गोपनीयता की रक्षा करता है और लोगों को उनके डाटा पर पारदर्शिता और कंट्रोल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कंपनी सभी विकल्पों पर विचार करेगी।

 

तुर्की प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कहा कि मेटा को मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बहाल करने और अगले पांच वर्षों में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। प्राधिकरण के बयान में कहा गया है कि जुर्माना कंपनी की 2021 की आय के आधार पर लगाया गया था।

प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने  2021 में पहले व्हाट्सएप और फिर फेसबुक के खिलाफ जांच शुरू की थी। दरअसल, 2021 में व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की थी और यूजर्स से इसके लिए सहमति भी मांगी गई थी, इसी के बाद से ही प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने मेटा के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। 

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