हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद – एक तरफा प्यार में घर में घुसकर गला रेतकर की थी निधि की हत्या
हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद – एक तरफा प्यार में घर में घुसकर गला रेतकर की थी निधि की हत्या
हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद – एक तरफा प्यार में घर में घुसकर गला रेतकर की थी निधि की हत्या

हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद – एक तरफा प्यार में घर में घुसकर गला रेतकर की थी निधि की हत्या

 रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर में अप्रैल 2021 में हैदर अली ने एक तरफा प्यार में अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर निधि नाम की एक दलित युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने हैदर अली और उसके साथी रिहान को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस मामले में हरिद्वार की अदालत में हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। इसके साथ ही तीसरे आरोपी का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।


बता दे की सफरपुर गांव निवासी हैदर अली कृष्णानगर निवासी निधि नाम की एक दलित युवती से एक तरफा प्यार करता था। निधि के भाई दिनेश सिंह का आरोप है की हैदर अली निधि पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। लेकिन निधि ने इनकार कर दिया था। जिसके बाद हैदर अली ने शाहपुर गांव निवासी रिहान और एक अन्य नाबालिग साथी के साथ मिलकर घर में घुसकर निधि की गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हैदर अली और रिहान को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने हैदर अली के एक नाबालिग साथी को भी हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद हरिद्वार की अदालत ने हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50–50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं इस मामले में एक नाबालिग आरोपी का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। 


अदालत के फैसले के बाद निधि के परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले को सही बताया है। निधि की माता अनीता का कहना है की हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई गई है। मुझे तब और अच्छा लगेगा जब मैं अपनी आंखों से उसको फांसी पर लटका हुआ देखूंगी। पीड़ित परिवार ने इस केस में उनके वकील रहे संजीव वर्मा को भी धन्यवाद दिया है। परिवार का कहना है कि एडवोकेट संजीव वर्मा के द्वारा पूरे केस में उनसे ₹1 भी नहीं लिया गया है। बल्कि पूरा केस पूरी तरह से निशुल्क लड़ा गया है। अनीता के भाई दिनेश सिंह ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने में एडवोकेट संजीव वर्मा ने अहम भूमिका निभाई है।

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