SC: बैंकों में लावारिस पड़ी जमाराशि से जुड़ी याचिका पर कोर्ट का निर्देश
SC: बैंकों में लावारिस पड़ी जमाराशि से जुड़ी याचिका पर कोर्ट का निर्देश
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील की इस दलील पर गौर किया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से एक जनहित याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। यह याचिका मृत जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी लावारिस जमा राशि के बारे में सूचित करने से जुड़ा एक तंत्र विकसित करने की मांग करते हुए दाखिल की गई थी।

 

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील की इस दलील पर गौर किया कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जनहित याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है और उन्होंने वित्त मंत्रालय को कुछ और समय की मांग की। इसके बाद पीठ ने कहा, "वित्त मंत्रालय को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है।" बेंच पत्रकार सुचेता दलाल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Comments

https://anantsamachar.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!