बिना शिकायत के खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, SC ने राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों को दिए निर्देश
बिना शिकायत के खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, SC ने राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण (Hate Speech) दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके।

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