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कर्नाटक के बेंगलुरू मेट्रो पिलर हादसे में अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। बता दें, मंगलवार को निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने से एक महिला और उसके दो साल के बेटे की मौत हो गई थी। इसके आलवा उसका पति और बेटी घायल हो गए थे।
दुर्घटना के बाद दुर्घटना के बाद बेंगलुरु मेट्रो के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बताया था कि इस मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी व उसके निदेशक समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
IIT हैदराबाद के अधिकारियों ने शुरू की जांच
हादसे के बाद मुख्यमंत्री बरवराज बोम्मई ने दुर्घटना की गहन जांच का आदेश जारी किया था। शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के अधिकारियों ने भी पिलर गिरने के कारण के सबूतों की पुष्टि करने के लिए निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का निरीक्षण किया।
मेट्रो भी करेगा आंतरिक जांच
उधर, बेंगलुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अंजुम परवेज ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि मेट्रो पूरे मामले की आंतरिक जांच करेगा। अगर, किसी भी स्तर पर मानवीय चूक हुई है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बता दें, हादसे के बाद बीएमआरसीएल ने मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी 10-10 लाख रुपये की घोषणा की है।
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