अभियोजन पक्ष ने आसाराम बापू को बताया आदतन अपराधी, मांगी उम्रकैद
अभियोजन पक्ष ने आसाराम बापू को बताया आदतन अपराधी, मांगी उम्रकैद
गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूर कर ली और आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया है।

आसाराम बापू द्वारा महिला शिष्या के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की है। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की है। बता दें कि अदालत इस मामले में दोपहर साढ़े तीन बजे फैसला सुनाएगी। बता दें कि आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

 

गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया है। आरोप है कि आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। अभियोजक कोदेकर ने कहा कि आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है लेकिन हमने मांग की है कि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की है। साथ ही पीड़िता को मुआवजे भी देने की अपील की गई है। 

गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूर कर ली और आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया है। कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में छह अन्य आरोपियों, जिनमें आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों को बरी कर दिया है। 

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